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ITR-3 Deadine Alert: आज रात 12 बजे तक भर लें ITR-3, वरना ढीली होगी जेब! जानें 4 सबसे जरूरी बातें

ITR-3 Filing Last Date 31 August: नॉन-ऑडिट बिजनेस और F&O ट्रेडर्स के लिए ITR 3 फाइल करने का आज आखिरी दिन है. जानिए डेडलाइन मिस होने पर फाइन, लॉस कैरी-फॉरवर्ड के नियम और जरूरी गाइडलाइन्स.

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अगर आपकी कमाई का ज़रिया व्यापार, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग है और आपकी बुक्स टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आतीं, तो आज 31 अगस्त की रात 12 बजे तक आपको अपना ITR-3 जरूर ई-फाइल (e-File) कर देना चाहिए. आइए जानते हैं ITR-3 से जुड़ी तमाम अहम बातें, ताकि आप आखिरी घंटों में बिना गलती किए आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकें.

ITR-3 किसे भरना जरूरी है?

कई लोग ITR-1, ITR-2 और ITR-3 में कंफ्यूज रहते हैं. अगर आपकी आय में नीचे लिखी चीजें शामिल हैं, तो आपके लिए ITR-3 भरना अनिवार्य है:

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F&O और इंट्राडे ट्रेडर्स: शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग से हुआ फायदा या नुकसान (बिजनेस इनकम माना जाता है).
फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स: जिनकी कमाई पर टीडीएस (TDS) तो कटा है, पर वे प्रिजंप्टिव टैक्स (ITR-4) का फायदा नहीं उठा रहे हैं.
पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स: अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और वहां से सैलरी, बोनस या इंटरेस्ट मिलता है.
बिजनेस चलाने वाले इंडिविजुअल्स या HUF: जिनकी बुक्स ऑडिट फ्री हैं.

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आज डेडलाइन मिस हुई, तो क्या होगा?
अगर आप 31 अगस्त की डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये 3 बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:

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5000 रुपये तक की लेट फीस (Section 234F): 31 अगस्त के बाद बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. अगर कुल सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1000 रुपये रहेगा.

बिजनेस लॉस कैरी-फॉरवर्ड का मौका खत्म: अगर F&O या बिजनेस में घाटा (Loss) हुआ है, तो समय पर ITR न भरने पर आप उस नुकसान को अगले सालों के फायदे के साथ एडजस्ट (Carry Forward) नहीं कर पाएंगे.

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ब्याज की मार (Section 234A): अगर टैक्स देनदारी बची है, तो 1% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा.

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फाइलिंग के समय ये 4 बातें जरूर चेक करें

AIS और TIS का मिलान: ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना Annual Information Statement (AIS) डाउनलोड करें और अपनी किताबों से टीडीएस (TDS), डिविडेंड व शेयर ट्रेडिंग का डेटा मैच कर लें.

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Old vs New Tax Regime: अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड रिजीम में शिफ्ट होना चाहते हैं और बिजनेस इनकम है, तो समय पर ITR फाइल करना और फॉर्म 10-IEA की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है.

कैपिटल गेंस (Capital Gains): म्यूचुअल्स फंड या प्रॉपर्टी बिक्री से हुई कमाई को संबंधित शेड्यूल में सही दर्ज करें.

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ई-वेरिफिकेशन (e-Verification): ITR सबमिट करने के बाद आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) या नेट बैंकिंग से 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करना न भूलें, वर्ना रिटर्न अमान्य (Invalid) माना जाएगा.

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आयकर विभाग का पोर्टल आखिरी घंटों में ट्रैफिक की वजह से धीमा हो सकता है, इसलिए रात 12 बजे की आखिरी मिनट का इंतजार न करें. सभी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें, AIS चेक करें और तुरंत अपना ITR-3 फाइल कर चिंतामुक्त हो जाएं.

First published on: Aug 31, 2026 09:23 AM

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About the Author

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.

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