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PPF मैच्योरिटी में भूलकर भी न करें ये गलती, एक फॉर्म न भरने पर हो सकता है लाखों का नुकसान

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की 15 साल की मैच्योरिटी के बाद पैसे जमा करना जारी रखना चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर फॉर्म-एच Form 4 जमा करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर नए निवेश पर न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स छूट का फायदा. जानिए क्या हैं पीपीएफ एक्सटेंशन के नए नियम.

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF भारत में सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न के लिए सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. आमतौर पर पीपीएफ खाता 15 वित्तीय वर्षों में मैच्योर होता है. मैच्योरिटी के बाद अगर आप इस खाते को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और इसमें नए पैसे जमा करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा नियम नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है. पीपीएफ खाता खोलने के 15 वित्तीय वर्ष पूरे होने पर आपके पास तीन विकल्प होते हैं.
पहला तो पूरा पैसा निकालें और खाता बंद करें, मूलधन और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता. दूसरा खाता अपने आप 5 साल के ब्लॉक में चालू रहेगा और बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा. तीसरा आप हर साल तय रकम जमा करते हुए 5-5 साल के लिए खाता आगे बढ़ा सकते हैं.

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एक फॉर्म भूलने पर कैसे होगा लाखों का नुकसान?

अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी खाते में पैसे जमा करना चाहते हैं, तो आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर फॉर्म-एच (नए नियमों में फॉर्म 4) भरकर बैंक या डाकघर में जमा करना अनिवार्य होता है. यदि आपने यह फॉर्म जमा नहीं किया और खाते में पैसे जमा करते रहे तो मैच्योरिटी के बाद आपके द्वारा जमा की गई नई रकम पर सरकार 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देगी. नए निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट भी रद्द हो जाएगी. आपका खाता अपने-आप ‘बिना निवेश’ वाली श्रेणी में चला जाएगा और नया जमा किया गया पैसा बिना किसी फायदे के फंसा रह सकता है.

क्या करें निवेशक?

यदि आपका पीपीएफ खाता 15 साल पूरा करने वाला है या कर चुका है, तो तुरंत अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाएं और फॉर्म-एच और फॉर्म-4 जमा करें. समय रहते यह कदम उठाने से आपका गाढ़ी कमाई का पैसा बिना किसी नुकसान के बढ़ता रहेगा.

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First published on: Aug 23, 2026 10:24 PM

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About the Author

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.

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